सरकार द्वारा किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है, उन्ही योजनाओं में से एक पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) भी है जो की, सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान करती है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर इस योजना का संचालन करते हुए देखी जाती है, आईए जानते हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में विस्तार,,
PM Kusum Yojana क्या है? (PM Kusum Yojana)
PM कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चलाई गयी एक विशेष योजना है, इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 17.5 लाख डीजल पंप और 3 करोड़ खेती उपयोगी पम्पस को आगे आने वाले 10 वर्षों में सोलर पंप में परिवर्तन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. ताकि किसानों की आय बढाया जा सके और उन्हें इन पर लगने वाले खर्चों से मुक्ति मिल सके. यह राजस्थान की किसानों के लिए आज के समय में एक महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है. सरकार द्वारा राज्य के किसानों के खेतों में इस योजना के तहत सोलर पंप के बढ़ावा देना है जिसके लिए सरकार द्वारा 50 हजार करोड रुपए का बजट रखा गया है.
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 2020 से 21 में राज्य के करीब 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए इसमें मदद की गई है, इसके साथ में लगातार इस योजना का लाभ किसान लेते हुए नजर आ रहे हैं. पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के, तहत जिन क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था नहीं होती है और जहां खेतों में सिंचाई करने में काफी परेशानियां आती है और डीजल पंप का उपयोग करते हैं, यह उनके लिए काफी महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है.
PM कुसुम योजना का लाभ केसे ले – (PM Kusum Yojana Benefit)
यदि आप पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) का लाभ लेना चाहते हैं तो, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को इसके आधिकारिक वेबसाइट पर पहले पंजीकरण करना होता है. इसके साथ ही वेबसाइट पर सोलर पंप की बुकिंग के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसके बाद ही इसका लाभ मिल पाएगा. वहीं किसानों की बुकिंग जिले के लक्ष्य सीमा से 110% तक पहले आओ पहले पाओगे सिद्धांत पर कार्य करती है.
किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन बुकिंग के समय ₹5000 की टोकन मनी भी जमा करनी होती है, टोकन जमा होने के एक हफ्ते में कंफर्म होने के बाद इसकी बची हुई धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान बैंक की शाखा में या ऑनलाइन जमा करना होता है और ऐसे में यदि कोई किसान इस राशि को जमा नहीं करता है तो, उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा. साथ ही उसकी टोकन धनराशि भी जब तक कर ली जाती है.
इन्हें मिलेगा PM कुसुम योजना का लाभ –
PM कुसुम योजना 2024 के तहत कई तरह के किसानों को इसका लाभ प्रदान किया जाता है, इसके साथ ही कुछ संस्थाओं को भी इसका लाभ प्रदान किया जाता है, जिससे कि वह भी पानी की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचलित कर सके और इसके लिए सोलर पंप लगवा सके. इसके तहत निम्न लिखित को पीएम कुसुम योजना का लाभ मिलता है –
- किसान
- किसानों का समूह
- सहकारी समितियां
- पंचायत
- किसान उत्पादक संगठन
- जल उपभोक्ता एसोसिएशन
PM Kusum Yojana में मिलने वाली सब्सिडी
पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) योजना के तहत सोलर पंप पर उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाती है जो कि, सोलर पंप की पावर के मुताबिक वितरित की जाती है.
योजना के अनुसार 3 HP सबमर्सिबल पंप की कीमत 2,32,721 रुपए हैं, जिसमें किसानों को सरकार की तरफ से ₹1,29,633 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, इसके साथ ही ₹5000 की टोकन के साथ 81,081 देना होगा.
3 hp AC सबमर्सिबल पंप के लिए सब्सिडी –
वहीं दूसरी 3 hp AC सबमर्सिबल पंप की कीमत 2,33,445 रुपए है और 1,30,261 का सब्सिडी इसमें प्रदान की जाएगी, इसके लिए ₹5000 की टोकन मनी के साथ 87,171 रुपए देना होंगे. तरह से 5HP AC समर्सिबल पम्प की कीमत 3,27,498 रुपये है, जिसके बाद 1,96,499 रुपये की सरकार सब्सिडी प्रदान करती है, इसके लिए 5000 रुपये टोकन मनी के साथ 1,25,999 रुपये किसान को देना होता है.
7.5 AC समर्सिबल पम्प के लिए सब्सिडी –
7.5 AC समर्सिबल पम्प के लिए सोलर पेनल लेने पर इसकी कीमत 4,44,094 रुपये, जिसमे सब्सिडी 2,66,456 रुपये दी जाती है और 5000 रुपये टोकन मनी के साथ 1,72,638 रुपये देना होगा. यदि कोई 10 HP AC समर्सिबल पम्प लेता है, तो इसकी कीमत 5,57,620 रुपये है, जिसमे अनुदान 2,66,456 रुपये मिलेगा और 5000 रुपये टोकन मनी के साथ 2,84,164 रुपये किसानों को देना होगा. इस तरह से इस योजना में सब्सिडी सरकार प्रदान करती है.
Kusum Yojana का लाभ लेने के लिए पात्रता (Eligibility to Kusum Yojana)
- Kusum Yojana का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तो को पूरा करना होता है, जिसमे शामिल है –
- आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- योजना में 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए आवेदक द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
- योजन में आवेदन के लिए प्रति मेगावाट के लिए लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी।
- आवेदक के पास योजन से जुड़े सभी जरुरी दस्तावेज होना आवश्यक है.
- यदि योजना का लाभ किसी विकासकर्ता के माध्यम से प्रोजेक्ट लगाया जाना है, तो उनकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट होनी अनिवार्य है।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज (Important Documents for Application) –
- रजिस्ट्रेशन की कॉपी
- ऑथराइजेशन लेटर
- जमीन की जमाबंदी की कॉपी
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का राशन कार्ड
- चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट
- आवेदक का बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
राजस्थान कुसुम योजना में इस तरह करे आवेदन –
राज्य के जो इच्छुक किसान Kusum Yojana (PM Kisan Kusum Yojana) के तहत आवेदन करना चाहते है तो, उन्हें इसकी Official Website पर जाना होगा, जहा से पंजीकरण करने के बाद यहा पर दिए गये आवेदन फॉर्म में समस्त जानकारी भर कर टोकन अमाउंट के साथ आवेदन कर सकते है.